Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) In Hindi and English
Pradhan
Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) has been started by the Central Government on 9 May 2015 to provide the benefits of the policy to the citizens of the country.
प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को देश के नागरिको
को पॉलिसी का लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है ।
This
scheme is offered by Life Insurance Corporation of India and other private
insurance companies through public and private sector banks.
यह
योजना भारत के जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) और अन्य निजी बीमा कंपनियों
द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से दी रही है।
If
the people participating under this scheme die due to any reason till the age
of 55 years, then under PMJJBY, their family nominee will be provided life
insurance of Rs 2 lakh by the government.
इस
योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले लोगो की 55 साल की उम्र तक किसी कारण से मृत्यु हो
जाती है तो PMJJBY के तहत उनके परिवार नॉमिनी को 2 लाख रूपये का जीवन बीमा सरकार द्वारा
प्रदान किया जायेगा ।
1) इस
योजना के अंतर्गत पॉलिसीधारक को हर साल 330 रूपये का प्रीमियम जमा करना होगा ।
Under
this scheme, the policyholder will have to deposit a premium of Rs 330 every
year.
2)पीएम
जीवन ज्योति बीमा योजना खरीदने के लिए आप की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष
के बीच होनी चाहिए।
To
buy PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, your minimum age should be between 18 years to
50 years.
To
take advantage of PMJJBY, the applicant has to apply under this scheme.
4) इस
योजना के तहत वार्षिक किस्त प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के दौरान 31 मई से पहले भुगतान
किया जाता है।
The
annual installment under this plan is paid before 31st May during each annual
coverage period.
5) प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना का एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से लेकर 31 मई तक है।
The
enrollment period of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is from June 1 to
May 31.
6) एंड्राइड
करवाने के 45 दिन तक क्लेम नहीं कर सकते। 45 दिन के बाद ही आप क्लेम फाइल कर सकते हैं।
Cannot
claim for 45 days after getting Android. You can file a claim only after 45
days.
7) इस
योजना को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है।
This
plan has to be renewed every year.
8) एक
व्यक्ति केवल एक ही इंश्योरेंस कंपनी से या फिर एक ही बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति
बीमा योजना ले सकता है।
A
person can take Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana from only one insurance
company or from only one bank.
8) सब्सक्राइबर
(Subscriber) को हर साल 31 मई या उससे पहले ऑटो डेबिट के समय बैंक खाते में जरूरी बैलेंस
बनाए रखना होगा।
The
subscriber has to maintain the required balance in the bank account at the time
of auto debit on or before 31st May every year.
9) जिस
व्यक्ति का बीमा करवाया गया हो तो उसकी मृत्यु होने के बाद उनके नॉमिनी प्रधान मंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं।
After
the death of the person who has been insured, then his nominee can claim under
the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana.
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